तारा मामला : प्रार्थी ने लिया समय

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव की प्रताड़ना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर लिया. साथ ही मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 3, 2015 9:14 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव की प्रताड़ना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर लिया.
साथ ही मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने हस्तक्षेप याचिका (आइए) दायर कर अन्य प्रभावशाली लोगों को प्रतिवादी बनाने का आग्रह किया. प्रार्थी ने न्यायिक सेवा के अधिकारी सेवानिवृत्त एडीजे इंद्रदेव मिश्र, वीके गोस्वामी, पंकज श्रीवास्तव, वीणा मिश्र, नागेश्वर मिश्र, बी झा प्रबीर, राजेश प्रसाद, पूर्व महाधिवक्ता मो सुहैल अनवर, आइएफएस अधिकारी पारितोष उपाध्याय के खिलाफ आइए दायर कर मामले में प्रतिवादी बनाने की मांग की.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अखंड भारत की ओर से सचिव विजय कुमार जेठी ने जनहित याचिका दायर कर रंजीत सिंह कोहली प्रकरण की सीबीआइ जांच कराने की मांग की है.

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