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गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से आग्रह करने का निर्देश

रांची: सीआइडी के एडीजी ने कोयला व्यवसायी अनिल गोयल की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटवाने के लिए अदालत से अनुरोध करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश केस के अनुसंधानक बोकारो सीआइडी टीम के इंस्पेक्टर तालकेश्वर राम को दिया गया है. इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वे अनिल गोयल की गिरफ्तारी पर […]

रांची: सीआइडी के एडीजी ने कोयला व्यवसायी अनिल गोयल की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटवाने के लिए अदालत से अनुरोध करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश केस के अनुसंधानक बोकारो सीआइडी टीम के इंस्पेक्टर तालकेश्वर राम को दिया गया है.

इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वे अनिल गोयल की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने के लिए लोक अभियोजक से सलाह लें, फिर आगे की कार्रवाई करें. इसकी समीक्षात्मक रिपोर्ट एडीजी केएस मीणा ने तैयार की है.

सीआइडी के अधिकारियों के अनुसार बोकारो थाने में कांड संख्या 68/10 के अंतर्गत अवैध रूप से कोयला चोरी कर बेचने का मामला दारोगा मिथिलेश कुमार के बयान पर दर्ज है. वर्तमान में इसके अनुसंधान की जिम्मेवारी सीआइडी को दी गयी है. अनुसंधान में सीआइडी ने अनिल गोयल, राज रंजन सिंह और शांति देवी पर कोयला चोरी कर बेचने का आरोप सही पाया. सीआइडी ने जब उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की, तब उन्हें पता चला कि अनिल गोयल की गिरफ्तारी पर हाइकोर्ट ने रोक लगा रखी है. यह जानकारी इंस्पेक्टर ने एडीजी को दी. इसके बाद उन्होंने मामले से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर यह निर्देश जारी किया.

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