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नगर निगम: टैक्स गबन मामले में प्रभारी सीइओ ने जारी किया आदेश, टैक्स कलेक्टर 24 घंटे में जमा करे राशि

रांची: रांची नगर निगम में टैक्स गबन मामले में निगम के प्रभारी सीइओ ओमप्रकाश ने शनिवार को कार्रवाई प्रारंभ कर दी. प्रभारी सीइओ ने टैक्स कलेक्टर परमहंस कुमार सिंह को नोटिस जारी किया कि 24 घंटे के अंदर 11.78 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ निगम की रोकड़ शाखा में जमा करें. अन्यथा निगम […]

रांची: रांची नगर निगम में टैक्स गबन मामले में निगम के प्रभारी सीइओ ओमप्रकाश ने शनिवार को कार्रवाई प्रारंभ कर दी. प्रभारी सीइओ ने टैक्स कलेक्टर परमहंस कुमार सिंह को नोटिस जारी किया कि 24 घंटे के अंदर 11.78 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ निगम की रोकड़ शाखा में जमा करें. अन्यथा निगम उनके खिलाफ सरकारी राशि के गबन करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई करेगा.
क्या है पूरा मामला
रांची नगर निगम की बाजार शाखा में टैक्स कलेक्टर के तौर पर परमहंस कुमार सिंह कार्यरत हैं. श्री सिंह ने 31 मार्च 2014 को निगम की रोकड़ शाखा में 11.75 लाख रुपये जमा कराये. उस दौरान कैशियर अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने परमहंस से कहा कि आज काम बहुत ज्यादा है, कल रोकड़ पंजी में राशि चढ़ा देंगे. कल ही रिसीविंग ले लेना.

कैशियर की बात सुन कर टैक्स कलेक्टर वहां से निकल गया. दो दिन बाद जब टैक्स कलेक्टर रिसीविंग के लिए पहुंचा, तो कैशियर ने फिर से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है. तबीयत ठीक होने के बाद वह रिसीविंग दे देगा. इस प्रकार से रिसीविंग देने के बहाने कैशियर ने आठ महीने तक टालमटोल की. अंत में थक हार कर टैक्स कलेक्टर ने इसकी शिकायत निगम के कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार से की.

कैशियर ने कहा, अकाउंट अफसर को दे दी राशि
टैक्स कलेक्टर की शिकायत पर कार्यपालक पदाधिकारी ने कैशियर को अपने कक्ष में तलब किया. उनसे पूछा कि आखिर आठ माह में भी पैसा जमा करने की रिसीविंग क्यों नहीं दी. इस पर कैशियर अमरेंद्र सिन्हा ने कहा कि उसके पास राशि जमा होने के साथ ही अकाउंट ऑफिसर वसंत तिवारी ने राशि ले ली थी. अब तक उन्होंने राशि नहीं लौटायी है. इसलिए रिसीविंग नहीं दे सकता. जब कार्यपालक पदाधिकारी ने पूछा कि अब तक तुमने कितना पैसा अकाउंट अफसर को दिया है. तो कैशियर ने कहा कि टैक्स के रूप में जमा 34.22 लाख रुपये वह मौखिक रूप से वसंत तिवारी को साल भर पहले दे चुका है. जब तक अकाउंट अफसर उस राशि को रोकड़ शाखा में जमा नहीं करा देते हैं, रिसीविंग नहीं दी जा सकती.
मेयर ने लिखा मंत्री को पत्र
रांची नगर निगम के अकाउंट अफसर वसंत तिवारी पर लग रहे आरोपों को देखते हुए मेयर आशा लकड़ा ने नगर विकास मंत्री सीपी सिंह को पत्र लिखा है. मेयर ने लिखा है कि निगम के टैक्स कलेक्शन की राशि का गबन किये जाने का मामला सामने आया है. इसमें अकाउंट अफसर की भी संलिप्तता की बात आ रही है. इसलिए जब तक जांच कार्य पूरी नहीं हो जाता है, तब तक निगम को सरकार के किसी विभाग का ही अकाउंटेंट उपलब्ध कराया जाये. मेयर ने निगम अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक टैक्स कलेक्टर, कैशियर व अकाउंट अफसर के काम करने पर रोक लगायी जाये.

होल्डिंग टैक्स का भुगतान करते समय बरतें सावधानी
रांची: राजधानी में होल्डिंग टैक्स वसूली का काम नगर निगम ने स्पैरो सॉफ्टटेक एजेंसी को सौंपा है. टैक्स कलेक्शन का काम सही तरीके से हो इसके लिए एजेंसी ने निगम के 55 वार्ड में टैक्स कलेक्टर नियुक्त किये हैं. इन्हें ऑटोमेटिक बिलिंग मशीन भी दी गयी है. टैक्स कलेक्टर टैक्स कलेक्शन में मनमानी कर रहे हैं. टैक्स जमा होने के बाद भी ये भवन मालिकों से जाकर कह रहे हैं कि आपके मकान का पिछले कई सालों से टैक्स जमा नहीं हुआ है.
कोकर में मामला सामने आया
वार्ड आठ के टैक्स कलेक्टर(टीसी) रंजीत मेहता शुक्रवार को श्री वाटिका अपार्टमेंट पहुंचे. यहां उन्होंने अपार्टमेंट में रह रहे लोगों से कहा कि आपके फ्लैट का होल्डिंग टैक्स पिछले पांच साल से जमा नहीं हुआ है. उन्होंने ऑटोमेटिक मशीन से टैक्स बकाये का 4,080 रुपये का बिल भी थमा दिया. इधर बिल थमाने के बाद भवन मालिक ने जब टैक्स कलेक्टर को निगम में जमा किये गये टैक्स की रसीद दिखायी, तो टैक्स कलेक्टर ने सफाई देते हुए कहा कि दरअसल कंप्यूटर में सभी होल्डिंग नंबरों का टैक्स अप-टू-डेट नहीं है, इसलिए ऐसा हो गया.
रसीद नहीं मिलती, तो वसूल लेते राशि
यह तो मात्र संयोग था कि टैक्स कलेक्टर के राशि मांगने के साथ ही भवन मालिक ने उसे टैक्स जमा करने की रसीद दिखा दी. अगर भवन मालिक उस दौरान जमा टैक्स की रसीद नहीं दिखा पाते तो टैक्स कलेक्टर भवन मालिक से टैक्स की वसूली कर लेता है.

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