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तारा शाहदेव मामले के आरोपी रकीबुल की मां को जमानत

रांची : राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव को प्रताडना और धर्म परिवर्तन मामले के मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन की मां को उम्रदराज होने के चलते साढे पांच माह बाद आज यहां झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी. पिछले वर्ष 11 अक्तूबर को उसकी जमानत याचिका यहां की एक स्थानीय अदालत […]

रांची : राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव को प्रताडना और धर्म परिवर्तन मामले के मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन की मां को उम्रदराज होने के चलते साढे पांच माह बाद आज यहां झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी. पिछले वर्ष 11 अक्तूबर को उसकी जमानत याचिका यहां की एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी थी. रकीबुल की जमानत याचिका अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है.

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डीएन उपाध्याय की पीठ ने उसकी लगभग अस्सी वर्ष की उम्र, बीमारी और मामले में सीधे दोषी न होने की दलीलों के आधार पर रकीबुल की मां को जमानत दी. रकीबुल और उसकी मां को 26 अगस्त को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

दिल्ली से 26 अगस्त को गिरफ्तार कर यहां लाये गये रकीबुल हसन और उसकी मां को लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने पिछले वर्ष 28 अगस्त को यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार की अदालत में पेश किया था जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और तभी से मां-बेटे जेल में हैं. पुलिस ने मां-बेटे पर धोखाधडी, जोर जबर्दस्ती और प्रताडना की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन पर झारखंड की राजधानी रांची में निशानेबाज लडकी तारा शाहदेव से धोखाधडी कर शादी करने और बाद में कथित तौर पर मारपीट कर उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने का आरोप लगाया गया था. तारा शाहदेव और उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन ने हिंदू होने का झांसा देकर रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन ने उससे शादी की और घर ले जाकर उसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए मारने पीटने लगा.

उनका आरोप था कि धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर तारा को बुरी तरह से पीटा गया और घर से बाहर नहीं जाने दिया गया. बाद में किसी तरह से तारा ने घर से भागकर अपने साथ हुई धोखाधडी और प्रताडना की बात परिजनों को बताई जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था.

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