Loading election data...

खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम एक जुलाई से !

सीएम ने 30 जून तक तैयारी कर लेने का निर्देश दिया रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की समय सीमा तय कर दी है. खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से उन्होंने कहा है कि वे केंद्र प्रायोजित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की सारी तैयारी 30 जून तक पूरी कर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 10, 2015 6:22 AM
सीएम ने 30 जून तक तैयारी कर लेने का निर्देश दिया
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की समय सीमा तय कर दी है. खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से उन्होंने कहा है कि वे केंद्र प्रायोजित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की सारी तैयारी 30 जून तक पूरी कर लें. इसके बाद वह समय नहीं देंगे.
इस निर्देश के आलोक में राज्य में एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद विभाग सभी उपायुक्तों को उनके जिले में लाभुकों की संख्या व अन्य आंकड़े संबंधी सर्वे के लिए एक फॉरमेट उपलब्ध कराने जा रहा है. फॉरमेट तैयार करने की जिम्मेवारी विभाग ने नेशनल इंफॉरमेटिक सेंटर (एनआइसी) को दी है.
गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सरकार योग्य परिवार के कुल पांच सदस्यों को अनुदानित दर पर अनाज उपलब्ध करायेगी. लाभुकों को तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेहूं व एक रुपये किलो मोटा अनाज दिया जाना है.
इधर राज्य में अतिरिक्त अनाज के लिए जरूरी गोदाम का निर्माण व लाभुकों को राशन कार्ड देने का काम अभी बाकी है. वहीं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (टीपीडीएस) के कंप्यूटरीकरण का काम भी अब तक नहीं हो सका है. इसे अप्रैल-2014 तक पूरा कर लेना था. पारदर्शी तरीके से अनाज वितरण के लिए सिस्टम का कंप्यूटराइजेशन किया जाना है. ज्यादा अनाज रखने के लिए गोदाम की संख्या व क्षमता भी बढ़ाने की जरूरत है.
झारखंड को अभी हर माह 84 हजार टन (अतिरिक्त बीपीएल सहित) अनाज की जरूरत होती है. खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद हर माह करीब 1.4 लाख टन अनाज की उपलब्धता व इसे रखने के लिए गोदाम की जरूरत होगी.

Next Article

Exit mobile version