जेपीएससी एक दिन में रिजल्ट दे: कोर्ट

रांची : हाइकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से दायर अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए शिल्पा मुर्मू का रिजल्ट एक दिन में प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह और न्यायामूर्ति अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. अपील याचिका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 13, 2015 6:28 AM
रांची : हाइकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से दायर अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए शिल्पा मुर्मू का रिजल्ट एक दिन में प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह और न्यायामूर्ति अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. अपील याचिका में एकपीठ के उस आदेश को चुनौती दी गयी है, जिसके तहत शिल्पा मुर्मू के रिजल्ट प्रकाशन का निर्देश दिया गया था.
जेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिविजन की परीक्षा में एसडीओ की बजाय बीडीओ द्वारा जारी जाति प्रमाण देने के कारण शिल्पा मुर्मू को सामान्य वर्ग का उम्मीदवार घोषित कर दिया था. शिल्पा ने जेपीएससी के इस फैसले के खिलाफ एकल पीठ में याचिका दायर की थी. एकल पीठ ने जेपीएससी को रिजल्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया था. इसके खिलाफ जेपीएससी ने अपील याचिका दायर की है. अदालत ने मामले की सुनवाई को अप्रैल माह तक स्थगित करते हुए उपरोक्त आदेश दिया है.

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