बांग्लादेश : युद्ध अपराधों मामले में जमात नेता को मृत्युदंड

सजा सुनाये जाने के बाद संदिग्ध लोगों ने कोर्ट के बाहर फेंका बम एजेंसियां, ढाकाबांग्लादेश के तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-2 ने पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान मानवता के विरुद्ध युद्ध अपराध करने के मामले में कट्टरपंथी जमात-ए-इसलामी पार्टी के शीर्ष नेता अब्दुस सुभान को मृत्युदंड की सजा सुनायी है. न्यायाधिकरण के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |

सजा सुनाये जाने के बाद संदिग्ध लोगों ने कोर्ट के बाहर फेंका बम एजेंसियां, ढाकाबांग्लादेश के तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-2 ने पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान मानवता के विरुद्ध युद्ध अपराध करने के मामले में कट्टरपंथी जमात-ए-इसलामी पार्टी के शीर्ष नेता अब्दुस सुभान को मृत्युदंड की सजा सुनायी है. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष उबैदुल हक ने 165 पृष्ठीय फैसला पढ़ते हुए कहा, ‘सुभान के खिलाफ नौ आरोपों में से छह आरोप किसी भी संदेह से परे सही साबित हुए हैं. इसलिए उसको मृत्यु होने तक तक फांसी पर लटकाया जाये.’ सुभान को लूटपाट, हत्या, अपहरण, आगजनी और उत्पीड़न का दोषी ठहराये जाने के बाद संदिग्ध रूप से सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं ने अदालत के बाहर तीन बम विस्फोट किये. इसके बाद परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गयी. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात के नेतृत्व में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण जनवरी से अब तक बांग्लादेश में 100 से अधिक लोग मारे गये हैं. सुभान स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद देश से भाग गया था और अगस्त, 1975 में तख्तापलट के बाद वापस लौटा था. इस तख्तापलट के जरिये स्वतंत्रता के बाद बनी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया गया था. अन्य जमात नेताओं के साथ युद्ध अपराधों संबंधी आरोपों में गिरफ्तार किये जाने के बाद सुभान के खिलाफ गत वर्ष दिसंबर में अभियोग चलाया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

👤 By Prabhat Khabar Digital Desk

Prabhat Khabar Digital Desk

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >