तीन विश्वविद्यालयों को हाइकोर्ट का नोटिस

रांची: हाइकोर्ट में बुधवार को नि:शक्त परीक्षार्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कार्यवाहक चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि गाइडलाइन है, तो स्कूल, कॉलेज, सभी शिक्षण संस्थान, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं मे नि:शक्त अभ्यर्थियों को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 8, 2013 6:49 AM

रांची: हाइकोर्ट में बुधवार को नि:शक्त परीक्षार्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कार्यवाहक चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि गाइडलाइन है, तो स्कूल, कॉलेज, सभी शिक्षण संस्थान, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं मे नि:शक्त अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय क्यों नहीं मिल रहा है.

राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रलय ने 26 फरवरी 2013 को गाइडलाइन जारी की है. इसे देखते हुए खंडपीठ ने रांची विवि, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धो-कान्हो मुरमू विवि, कोल्हान विवि, नीलांबर-पितांबर विवि व झारखंड हाइकोर्ट को प्रतिवादी बनाया.

साथ ही विनोबा भावे विवि, नीलांबर-पितांबर विवि व कोल्हान विवि को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. रांची विवि, झारखंड हाइकोर्ट व सिद्धो-कान्हो मुरमू विवि के अधिवक्ता सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए. मामले की सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुप कुमार अग्रवाल ने पक्ष रखते हुए कहा कि नि:शक्त परीक्षार्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय नहीं दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. गौरतलब है कि प्रार्थी अरुण कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर कर नि:शक्त परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय देने की मांग की है.

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