वरीय संवाददाता, रांचीराज्य सरकार ने असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना एक अप्रैल 2014 से लागू किया गया है. योजना में 18 से 59 आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के निबंधित मजदूरों की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एक लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा. अपंगता पर 75 हजार रुपये और आंशिक रूप से अपंग होने पर 37,500 रुपये दिये जायेंगे. सामान्य मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को 30 हजार रुपये दिये जायेंगे. योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगार के दो बच्चों को कक्षा नौ से लेकर कक्षा 12 तक, पॉलिटेक्निक, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पाने के लिए प्रति माह एक सौ रुपये की दर से 12 सौ रुपये की सालाना छात्रवृत्ति दी जायेगी. यह छात्रवृत्ति साल में दो बार दी जायेगी. निबंधित मजदूरों के किसी दुर्घटना में घायल होने पर पांच दिनों तक अस्पताल में भरती रहने पर पांच हजार रुपये का चिकित्सा सहायता अनुदान भी दिया जायेगा. सरकार की ओर से इन्हें झारखंड मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार स्वावलंबन पेंशन योजना के तहत पेंशन भी दी जायेगी. निबंधित कामगारों की उम्र सीमा 18 वर्ष से 55 वर्ष तय की गयी है. निबंधित लाभुकों को एक वर्ष में न्यूनतम 1000 रुपये का अंशदान देना होगा. केंद्र से भी ऐसे लाभुकों के लिए एक हजार रुपये उनके खाते में दी जायेगी. 55 वर्ष के बाद इन मजदूरों को 60 वर्ष तक पेंशन दी जायेगी.
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राज्य के असंगठित मजदूरों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ
वरीय संवाददाता, रांचीराज्य सरकार ने असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना एक अप्रैल 2014 से लागू किया गया है. योजना में 18 से 59 आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के निबंधित मजदूरों की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एक […]
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