टाटा सबलीज मामले की जांच के लिए कमेटी बनी (पढ़ कर लगायें)
कमेटी को 10 मार्च 2015 तक जांच रिपोर्ट जमा करने का निर्देशमुख्य संवाददातारांची : उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में टाटा सबलीज मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय कमेटी बनायी है. राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा इसकी जांच के लिए कोल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन […]
कमेटी को 10 मार्च 2015 तक जांच रिपोर्ट जमा करने का निर्देशमुख्य संवाददातारांची : उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में टाटा सबलीज मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय कमेटी बनायी है. राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा इसकी जांच के लिए कोल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है. कमेटी में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को सदस्य सचिव, राजस्व व भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव, पूर्वी सिंहभूम के अपर समाहर्ता व जिला लेखा पदाधिकारी जमशेदपुर को सदस्य बनाया गया है. कमेटी को अपनी जांच रिपोर्ट 10 मार्च 2015 तक सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. ताकि न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए सबलीज विषयक मामले पर सरकार के स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा सके. उल्लेखनीय है कि 20 अगस्त 2005 को टाटा स्टील लिमिटेड के बीच सरकारी भूमि का लीज एकरारनामा किया गया था. एकरारनामा की कंडिका आठ में कमेटी का गठन कर सरकार की सहमति से सबलीज का प्रावधान किया गया था. छह दिसंबर 2005 के तहत टिस्को लीज भूमि को मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा कई संस्थानों/निकायों/व्यक्तियों को सबलीज पर भूमि दी गयी थी. सिंहभूम चैंबर ऑफ कामर्स व एक नागरिक द्वारा समर्पित परिवाद पत्र पर सबलीज भूमि आवंटन में अनियमितता की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया था. इस कमेटी में तत्कालीन राजस्व पर्षद के सदस्य देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी. जांच रिपोर्ट के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा 2012 में चार बिंदुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गयी थी. उक्त पत्र को निरस्त कर दिया गया था. अब सरकार ने 17 दिसंबर 2014 के आदेश के आलोक में एक बार फिर जांच कमेटी बनायी है.