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पॉलिटिकल माइलेज के लिए दायर की गयी याचिका : कोर्ट

प्रार्थी को लगायी फटकारमामला जेवीएम से भाजपा में शामिल हुए विधायकों कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को जेवीएम से भाजपा में शामिल हुए विधायकों पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले को निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने […]

प्रार्थी को लगायी फटकारमामला जेवीएम से भाजपा में शामिल हुए विधायकों कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को जेवीएम से भाजपा में शामिल हुए विधायकों पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले को निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने याचिका के औचित्य पर सवाल उठाते हुए प्रार्थी को फटकार लगायी. मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने पॉलिटिकल माइलेज के लिए याचिका दायर की है. बोगस तथ्य दिये गये है. जुर्माना लगाने की बात कही. प्रार्थी ने याचिका वापस लेने के लिए छूट देने का आग्रह किया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि जेवीएम के विधायकों की खरीद फरोख्त की गयी है. आठ में से छह विधायक भाजपा में शामिल हो गये. यह जनता के साथ धोखाधड़ी है. झारखंड की पहचान हॉर्स ट्रेडिंग स्टेट के रूप में की जाने लगी है. पहले भी वर्ष 2010, 2012 में हॉर्स ट्रेडिंग की घटनाएं हो चुकी है. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता आरएस मजूमदार ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है. जनहित याचिका का कोई औचित्य नहीं है. प्रार्थी ने निजी हित में याचिका दायर की है. वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य भी नहीं है. गौरतलब है कि प्रार्थी दीवान इंद्रनील सिन्हा ने जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच कराने का आग्रह किया था.

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