भानु के पूर्व ओएसडी की जमानत खारिज
रांची : हाइकोर्ट ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही के ओएसडी उमा शंकर मालवीय की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अभियुक्त ने हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. अभियुक्त की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति एचसी मिश्र की अदालत में सुनवाई हुई. इसमें अभियुक्त की ओर से यह […]
रांची : हाइकोर्ट ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही के ओएसडी उमा शंकर मालवीय की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अभियुक्त ने हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. अभियुक्त की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति एचसी मिश्र की अदालत में सुनवाई हुई.
इसमें अभियुक्त की ओर से यह तर्क पेश किया गया कि सीबीआइ द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दर्ज मामले में वह जेल जा चुका है. इडी द्वारा दायर मामला भी इसी से संबंधित है, इसलिए अभियुक्त को जमानत दी जानी चाहिए.
इडी के अधिवक्ता अमित दास ने जमानत याचिका का विरोध किया. इडी का पक्ष पेश करते हुए उन्होंने कहा कि जांच में यह पाया गया है कि इस अभियुक्त ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नाजायज तरीके से कमाई गयी रकम को जायज बताने के लिए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दान के रूप में दिया गया बताया. इसके लिए संबंधित व्यक्तियों का पैन बनवाया. इस तरह इस अभियुक्त ने मनी लाउंड्रिंग में मदद की. इसलिए अभियुक्त को जमानत नहीं दी जानी चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.