दो सप्ताह में जमीन चिह्न्ति करने का निर्देश

रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को रांची, जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो में मेडिकल कचरा के उचित निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम व जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी को दो सप्ताह के अंदर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 25, 2015 5:27 AM
रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को रांची, जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो में मेडिकल कचरा के उचित निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम व जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी को दो सप्ताह के अंदर जमीन चिह्न्ति करने का निर्देश दिया.
इससे पूर्व झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधिवक्ता एके पांडेय ने खंडपीठ को बताया कि बायो मेडिकल बेस्ट के डिस्पोजल के लिए रांची के ङिारी में स्थान चिह्न्ति किया गया है, वह आबादी से 75 मीटर की दूरी पर है, जबकि कानून के अनुसार जमीन 500 मीटर दूर होना चाहिए. वहां आबादी नहीं होनी चाहिए. जमशेदपुर में भी यही स्थिति है. खंडपीठ ने हस्तक्षेपकर्ता बीसीसीएल बोकारो के डिप्टी सीएमओ डॉ एसके सिंह के तरीके पर नाराजगी जतायी, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने की छूट दे दी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह आइए पर अपना पक्ष प्रस्तुत करे.

Next Article

Exit mobile version