निषेधाज्ञा की अवधि दो माह के लिए बढ़ायी गयी

रांची. अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार ने निषेधाज्ञा की अवधि अगले दो माह तक के लिए बढ़ा दी है. इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया. यह निषेधाज्ञा 26 फरवरी की सुबह छह बजे से लागू हो जायेगा.जिन स्थानों पर लगी निषेधाज्ञा:राजभवन की दीवार से 100 मीटर की परिधि में, मुख्यमंत्री निवास की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 25, 2015 9:03 PM

रांची. अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार ने निषेधाज्ञा की अवधि अगले दो माह तक के लिए बढ़ा दी है. इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया. यह निषेधाज्ञा 26 फरवरी की सुबह छह बजे से लागू हो जायेगा.जिन स्थानों पर लगी निषेधाज्ञा:राजभवन की दीवार से 100 मीटर की परिधि में, मुख्यमंत्री निवास की दीवार से 100 मीटर की परिधि में, नेपाल हाउस सचिवालय के घेरे से 150 मीटर की परिधि में, विधानसभा के चहारदीवारी से 750 मीटर की परिधि में, झारखंड मंत्रालय भवन (प्रेाजेक्ट भवन) मानव संसाधन मंत्रालय (टेलीफोन भवन), हंड्रेड बिल्डिंग (एफएफपी भवन), पुलिस मुख्यालय की चहारदीवारी से 200 मीटर की परिधि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा. उक्त क्षेत्रों में पांच या अधिक व्यक्तियों का जमा होना, किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र (बंदूक, रायफल, पिस्टल, बम बारूद, लाठी, डंडा, तीर धनुष, गड़ासा, भाला इत्यादि) लेकर निकलना, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर) है.

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