लाभुकों के दावों का निष्पादन 20 मार्च तक करने का निर्देश

रांची: उपायुक्त मनोज कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पिपरवार रेलवे साइडिंग परियोजना से संबंधित लाभुकों के दावों का निष्पादन 20 मार्च तक करें. उन्होंने सीओ व संबंधित पदाधिकारियों से कहा है कि जो भी दावे और आपत्ति हैं, उसका निष्पादन करते हुए 11 मार्च तक प्रतिवेदन सौंपें. उपायुक्त ने बुधवार को सारे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 26, 2015 2:45 AM
रांची: उपायुक्त मनोज कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पिपरवार रेलवे साइडिंग परियोजना से संबंधित लाभुकों के दावों का निष्पादन 20 मार्च तक करें. उन्होंने सीओ व संबंधित पदाधिकारियों से कहा है कि जो भी दावे और आपत्ति हैं, उसका निष्पादन करते हुए 11 मार्च तक प्रतिवेदन सौंपें. उपायुक्त ने बुधवार को सारे अधिकारियों के साथ परियोजनाओं व वनाधिकार अधिनियम की समीक्षा कर रहे थे.

उन्होंने वनाधिकार अधिनियम के तहत चुरी-बेंती से संबंधित एनओसी की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. उपायुक्त ने भूमि सुधार उप समाहत्र्ता एवं सीओ खलारी को निर्देश दिया कि विश्रमपुर, करकट्टा व चुरी से संबंधित गांव में गैरमजरूआ, जमाबंदी की गहन जांच कर मार्च के अंत तक प्रतिवेदन सौंपें. कांके अंचल के कमड़े गांव में बन रहे छात्रवास निर्माण कार्य से संबंधित सीसीएल द्वारा किये गये वादों से संबंधित सुझाव देने की बात भी कही गयी. सीसीएल दरभंगा हाउस के पास खाली जमीन पर लैंड स्केटिंग के लिए एनओसी प्रदान करने संबंधी तथ्यों की जांच कर एक सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश उपायुक्त ने दिया है.

इस बैठक में अपर समाहर्ता शैलेंद्र कुमार लाल, सीसीएल महाप्रबंधक एन पी सिंह, के के मिश्र, एस के झा एवं खलारी अंचलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

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