रांची में बढ़ते वाहन प्रदूषण पर कोर्ट गंभीर, सरकार को दिये कई निर्देश जब्त करें बिना परमिट के ऑटो
रांची: झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को रांची शहर में बढ़ते वाहन प्रदूषण व यातायात को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया. यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए […]
रांची: झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को रांची शहर में बढ़ते वाहन प्रदूषण व यातायात को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया. यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए पेट्रोल व डीजल ऑटो के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि बेतरतीब ढंग से पेट्रोल व डीजल ऑटो के परिचालन से आवागमन बाधित होता है. लोग परेशान होते है. वैसी परिस्थिति में रांची शहर में सिर्फ परमिटधारी ऑटो का ही परिचालन होगा. बिना परमिट के ऑटो का परिचालन करनेवालों के खिलाफ सख्ती बरती जाये. जरूरत पड़े, तो ऑटो जब्ती की कार्रवाई भी की जाये. शहर में चल रहे सभी ऑटो को प्रदूषण सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है.
खंडपीठ ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह विशेष अभियान चला कर तीन सप्ताह के अंदर ऑटो को प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी करना सुनिश्चित करे. इसके बाद बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के ऑटो के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगायी जाये. खंडपीठ ने कहा कि ओवरब्रिज से राजेंद्र चौक के बीच ऑटो अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस नहीं रुकेगी. इसे सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कांस्टेबलों की तैनाती की जाये. रांची नगर निगम को वाहन पार्किग की उचित व्यवस्था करने के साथ-साथ शहर के फुटपाथ को साफ-सुथरा रखने का निर्देश दिया. इस मामले पर एक माह बाद फिर सुनवाई होगी.