आइएफएस काजमी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

रांची: जेरेडा में सोलर लाइट की खरीद में हुई करोड़ों रुपये की गड़बड़ी में जेरेडा के तत्कालीन निदेशक और वर्तमान में आइएफएस अधिकारी एसइएच काजमी के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर रोक लग गयी है. यह रोक तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा 22 दिसंबर, 2014 को जारी पत्र के आधार पर हुई है. इसमें इस बात […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 2, 2015 12:57 AM
रांची: जेरेडा में सोलर लाइट की खरीद में हुई करोड़ों रुपये की गड़बड़ी में जेरेडा के तत्कालीन निदेशक और वर्तमान में आइएफएस अधिकारी एसइएच काजमी के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर रोक लग गयी है. यह रोक तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा 22 दिसंबर, 2014 को जारी पत्र के आधार पर हुई है.

इसमें इस बात का उल्लेख है कि एसइएच काजमी के खिलाफ आगे की कार्रवाई उनके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों पर विधिक मंतव्य प्राप्त करने के बाद और झारखंड सरकार का निर्देश प्राप्त करने के बाद की जाये. इस वजह से अब निगरानी महाधिवक्ता के मंतव्य के उपरांत ही एसइएच के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

उल्लेखनीय है कि सोलर लाइट खरीद के मामले में करोड़ों की गड़बड़ी में जेरेडा के पूर्व निदेशक संजय सिन्हा सहित 11 लोगों के खिलाफ निगरानी थाने में कांड संख्या 30/13 के अंतर्गत केस दर्ज है. केस में शामिल जेरेडा के अधिकारियों पर आरोप है कि वे पद का दुरुपयोग कर गलत तरीके से अपने पद का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी कर अपने स्वार्थ के लिए 2002 से लेकर 2009 के बीच करोड़ों रुपये की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया. इस केस में निगरानी पूर्व में संजय सिन्हा सहित अन्य के खिलाफ न्यायालय में चाजर्शीट दाखिल कर चुकी है. वहीं एसइएस काजमी की संलिप्तता पर जांच बाकी थी. निगरानी एसएसपी विपुल शुक्ला ने अनुसंधानक द्वारा समर्पित साक्ष्य के आधार पर काजमी की संलिप्तता को सही पाते हुए आगे की कार्रवाई का निर्देश अनुसंधानक को दिया था. निगरानी के एक अधिकारी के अनुसार एसइएच काजमी की ओर से एक आवेदन तत्कालीन मुख्य सचिव को दिया गया था. इसी आवेदन के आधार मुख्य सचिव द्वारा विधिक मंतव्य प्राप्त करने लेने का निर्देश मिलने तक फिलहाल आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी गयी है.

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