रिपोर्ट साझा करने पर आरबीआइ का इनकार

नयी दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने कानूनी अड़चनांे का हवाला देते हुए कथित मनी लांड्रिंग व अन्य उल्लंघनांे से संबंधित बैंकों की निरीक्षण रिपोर्ट केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीइआइबी) से साझा करने से इनकार किया है. आधिकारिक सूत्रांे ने बताया कि रिजर्व बैंक को विधि प्रवर्तन एजेंसियांे व वित्त मंत्रालय के तहत शीर्ष खुफिया एजंेसी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 3, 2015 9:04 PM

नयी दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने कानूनी अड़चनांे का हवाला देते हुए कथित मनी लांड्रिंग व अन्य उल्लंघनांे से संबंधित बैंकों की निरीक्षण रिपोर्ट केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीइआइबी) से साझा करने से इनकार किया है. आधिकारिक सूत्रांे ने बताया कि रिजर्व बैंक को विधि प्रवर्तन एजेंसियांे व वित्त मंत्रालय के तहत शीर्ष खुफिया एजंेसी सीईआईबी के साथ निरीक्षण रिपोर्ट का निचोड़ साझा करना था. यह काम कालेधन से जुड़े तथा अन्य वित्तीय अपराधांे से जुड़े मामलों की निगरानी से जुड़ा है, जहां अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) दिशानिर्देशांे व मनी लांड्रिंग कानून (पीएमएलए) का उल्लंघन हुआ है. इससे पहले केंद्रीय बैंक ने सीइआइबी के साथ विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) उल्लंघन से संबंधित सूचनाएं साझा करने का आश्वासन दिया था. इन सूचनाआंे को उसने प्रवर्तन निदेशालय के साथ साझा किया था. सूत्रांे ने बताया कि केंद्रीय बैंक अब इन सूचनाआंे को साझा नहीं कर रहा है. वित्त मंत्री अरण जेटली की अगुवाई वाली आर्थिक खुफिया परिषद (इआइसी) की हाल मंे हुई बैठक मंे रिजर्व बैंक व सीइआइबी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को साझा नहीं किये जाने का मुद्दा उठा था.

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