दो दुष्कर्मियों को 10-10 साल की सजा

संवाददाता,रांची महिला फास्ट ट्रैक की विशेष न्यायाधीश रीता मिश्रा की अदालत ने नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले अनिल डोम व सोमरा डोम को 10 साल का कैद व 10-10 हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने की सूरत में छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला खलारी थाना क्षेत्र का है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 4, 2015 9:03 PM

संवाददाता,रांची महिला फास्ट ट्रैक की विशेष न्यायाधीश रीता मिश्रा की अदालत ने नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले अनिल डोम व सोमरा डोम को 10 साल का कैद व 10-10 हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने की सूरत में छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला खलारी थाना क्षेत्र का है. दोनों ने पड़ोसी की बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. घटना 19 नवंबर 2011 की है. 20 नवंबर 2011 से दोनों आरोपी जेल में हैं. इस मामले में एपीपी कौलेश्वर महतो ने अभियोजन की ओर से नौ गवाही दर्ज करायी.

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