निजी आइटीआइ संस्थानों को हाइकोर्ट से अंतरिम राहत

संस्थानों को विद्यार्थियों का नामांकन लेने की छूटमामला आइटीआइ की स्थायी संबद्धता खत्म कर पुन: संबद्धता लेने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में बुधवार को निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) की स्थायी संबद्धता खत्म कर प्रत्येक पांच वर्ष पर पुन: संबद्धता लेने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 4, 2015 9:03 PM

संस्थानों को विद्यार्थियों का नामांकन लेने की छूटमामला आइटीआइ की स्थायी संबद्धता खत्म कर पुन: संबद्धता लेने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में बुधवार को निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) की स्थायी संबद्धता खत्म कर प्रत्येक पांच वर्ष पर पुन: संबद्धता लेने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए संस्थानों को अंतरिम राहत प्रदान कर दी. अदालत ने कहा कि संस्थान विद्यार्थियों का नामांकन ले सकते है, लेकिन यह मुकदमे के अंतिम फैसले से प्रभावित होगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एसोसिएशन के सचिव की ओर से याचिका दायर कर भारत सरकार के आदेश को चुनौती दी है. कहा गया कि भारत सरकार ने विभिन्न सरकुलरों के माध्यम से आइटीआइ की स्थायी संबद्धता खत्म कर प्रत्येक पांच वर्ष पर पुन: संबद्धन कराने का आदेश जारी किया है. 75,000 रुपये शुल्क भी तय किया गया है. राज्य में लगभग 122 निजी आइटीआइ संचालित हैं. भारत सरकार के पुन: अस्थायी संबद्धता लेने संबंधी आदेश पर बांबे, मद्रास, ओडि़शा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है.

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