आय से अधिक संपत्ति का मामला

लोकअभियोजक हटाने की याचिका पर जयललिता से जवाब तलबनयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक की नेता जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोक अभियोजक हटाने और कर्नाटक हाइकोर्ट में लंबित अपील की सुनवाई पर रोक लगाने की द्रमुक नेता के अनबझगन की याचिका पर जयललिता और अन्य से जवाब तलब किये. जस्टिस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 9, 2015 4:03 PM

लोकअभियोजक हटाने की याचिका पर जयललिता से जवाब तलबनयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक की नेता जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोक अभियोजक हटाने और कर्नाटक हाइकोर्ट में लंबित अपील की सुनवाई पर रोक लगाने की द्रमुक नेता के अनबझगन की याचिका पर जयललिता और अन्य से जवाब तलब किये. जस्टिस मदन बी लोकूर की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने हाइकोर्ट में लंबित याचिका पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वह 18 मार्च को द्रमुक नेता की याचिका का निबटारा करेंगे. कोर्ट ने द्रमुक नेता की याचिका पर जयललिता, अन्य दोषियों शशिकला और उसके दो रिश्तेदारों और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किये हैं. इस याचिका में जयललिता से संबंधित आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोक अभियोजक भवानी सिंह को हटाने का अनुरोध करते हुए अभियोजक के रूप में उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाये गये हैं.

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