फुटपाथ दुकानदारों के मामले में सरकार से जवाब तलब

राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगीमामला झारखंड राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का अनुपालन कराने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को झारखंड राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का अनुपालन कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 9, 2015 9:03 PM

राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगीमामला झारखंड राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का अनुपालन कराने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को झारखंड राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का अनुपालन कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल कर स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के आलोक में की गयी कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी. खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए प्रार्थी से पूछा कि सड़कों पर दुकान लगा दें, ऐसा प्रावधान कहां है. सड़क पर दुकान लगा कर यातायात बाधित नहीं करें. वैसी परिस्थिति में पुलिस अपना काम करेगी. ट्रैफिक एसपी की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि वेंडर्स सड़क के दोनों किनारे दुकान लगा देते है. इससे यातायात बाधित होता है. इसके लिए उन्हें हटाना पड़ता है. मारपीट कर फुटपाथ दुकानदारों को हटाया जाता है, तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. सरकार की ओर से बताया गया कि वेंडर्स पॉलिसी पर काम हो रहा है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अहमद रजा, मो असगर ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि प्रार्थी नेशनल हॉकर फेडरेशन की प्रतिनिधि अनिता दास ने जनहित याचिका दायर की है.

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