रांची: 34वें नेशनल गेम्स और मेगा स्पोर्ट्स कांप्लेक्स निर्माण घोटाले की जांच से संबंधित आदेश की प्रतिलिपि सीबीआइ मुख्यालय को भेज दी गयी है. हाइकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद 11 अप्रैल को फैसला सुनाया था. कोर्ट ने खेल उपकरणों की खरीद और मेगा स्पोर्ट्स निर्माण में हुई गड़बड़ी की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था.
खेल उपकरणों की खरीद के सिलसिले में गड़बड़ी की शिकायत के आधार पर तत्कालीन राज्यपाल ने प्रधान महालेखाकार से स्पेशल ऑडिट कराया था. ऑडिट के दौरान बाजार से अधिक कीमत पर खेल सामग्री खरीदने और इस क्रम में ठेकेदार को 10.99 करोड़ रुपये अधिक भुगतान करने और जरूरत से ज्यादा 73.55 लाख रुपये का सामान खरीदने का खुलासा हुआ था.
मेगा स्पोर्ट्स कांप्लेक्स निर्माण के मामले में हाइकोर्ट द्वारा आठ महीने में जांच पूरा करने का आदेश देने के बावजूद आठ साल तक इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की जा सकी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाइकोर्ट ने दोनों प्रकरणों में सीबीआइ जांच का आदेश दिया था.
Posted By: Sameer Oraon