देवघर नगर निगम को नोटिस जारी करने का निर्देश

राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों से जवाब तलबमामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगीमामला देवघर नगर निगम क्षेत्र में टोल टैक्स वसूली कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को देवघर नगर निगम क्षेत्र में टोल टैक्स वसूल करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 11, 2015 8:03 PM

राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों से जवाब तलबमामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगीमामला देवघर नगर निगम क्षेत्र में टोल टैक्स वसूली कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को देवघर नगर निगम क्षेत्र में टोल टैक्स वसूल करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए देवघर नगर निगम को नये सिरे से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. साथ ही राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों से जवाब तलब किया. खंडपीठ ने प्रति शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता जय प्रकाश झा तथा राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजेश शंकर ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि प्रार्थी देवघर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है.

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