विकलांगों को नौकरी नहीं दे रहा जेपीएससी

रांची: झारखंड में विकलांग जनों को सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है. विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार सरकारी नियोजन में विकलांग जनों के लिए तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा चतुर्थ असैनिक सेवा परीक्षा में विकलांग जनों को सिर्फ एक पद दिया गया है, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:34 PM

रांची: झारखंड में विकलांग जनों को सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है. विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार सरकारी नियोजन में विकलांग जनों के लिए तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान है.

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा चतुर्थ असैनिक सेवा परीक्षा में विकलांग जनों को सिर्फ एक पद दिया गया है, जबकि इस कोटे की छह रिक्तियां थीं.

सरकार के संकल्प को आधार बना कर जेपीएससी कुल रिक्तियों की जगह विभागवार रिक्तियां देख रहा है.

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