डॉ जगन्नाथ मिश्र कर सकते हैं सरेंडर

रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को पशुपालन घोटाले के एक मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र की ओर से दायर क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने प्रार्थी को निचली अदालत में समय से पूर्व सरेंडर करने की अनुमति प्रदान कर दी. अनुमति मिलने के बाद प्रार्थी डॉ मिश्र 20 मार्च […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 19, 2015 5:35 AM
रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को पशुपालन घोटाले के एक मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र की ओर से दायर क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने प्रार्थी को निचली अदालत में समय से पूर्व सरेंडर करने की अनुमति प्रदान कर दी. अनुमति मिलने के बाद प्रार्थी डॉ मिश्र 20 मार्च के पूर्व कभी भी सरेंडर कर सकते हैं.

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