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शीघ्र करें बालू घाटों की नीलामी

खान विभाग ने उपायुक्तों को दिया निर्देश रांची : खान विभाग की ओर से राज्य के बालू घाटों की बंदोबस्ती संबंधित ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय द्वारा नीलामी के माध्यम से कराने का आदेश जारी किया गया है. उपायुक्तों को शीघ्र नीलामी की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया गया है. इस बाबत एक गाइडलाइन […]

खान विभाग ने उपायुक्तों को दिया निर्देश
रांची : खान विभाग की ओर से राज्य के बालू घाटों की बंदोबस्ती संबंधित ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय द्वारा नीलामी के माध्यम से कराने का आदेश जारी किया गया है. उपायुक्तों को शीघ्र नीलामी की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया गया है.
इस बाबत एक गाइडलाइन खान विभाग की ओर से सभी उपायुक्तों को भेजी गयी है. इसमें लिखा गया है कि बालू की खुदाई एवं ढ़ुलाई तभी वैध मानी जायेगी, जब बालूघाट बंदोबस्त हो एवं खनन करने के लिए माइनिंग प्लान अनुमोदित हो, पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो और बिक्री की दर उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर के अनुसार हो. इनके बगैर बालू खनिज की ढुलाई किये जाने पर तीन माह कैद या पांच हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान किया गया है. गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने बालू के मामले में एक दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया था.
खान विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जिला खनन पदाधिकारी नीलामी करायेंगे, पर साथ में पंचायती राज पदाधिकारी को भी रखेंगे. जिन्हें नीलामी में बालू घाट हासिल होगा, उन्हें तीन माह के अंदर ही पर्यावरण स्वीकृति व माइनिंग प्लान देना होगा. इसके बाद ही एग्रीमेंट किया जायेगा. बालू घाटों की नीलामी से प्राप्त होनेवाली आय का 80 फीसदी संबंधित ग्राम पंचायत/नगर निकाय को एवं शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार को प्राप्त होगा.

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