सभी वर्ग करे न्याय : जस्टिस ठाकुर

13 वें अखिल भारतीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का आयोजन रांची : 13 वें अखिल भारतीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर ने कहा कि संविधान में लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने का उल्लेख किया गया. न्याय सिर्फ न्यायपालिका द्वारा ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 22, 2015 5:56 AM
13 वें अखिल भारतीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का आयोजन
रांची : 13 वें अखिल भारतीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर ने कहा कि संविधान में लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने का उल्लेख किया गया.
न्याय सिर्फ न्यायपालिका द्वारा ही नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय करना होता है. होटल बीएनआर चाणक्या में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के साथ, पिता को अपने बच्चे और पत्नी के साथ और शिक्षकों को छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के पास सीमित संसाधन है. इस क्षेत्र में राज्य सरकार बेहतर काम कर सकती है. सरकार की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है. शिक्षण संस्थानों और एनजीओ को भी आगे आना होगा. जस्टिस ठाकुर ने कहा कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक सुलभ न्याय पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है. पहले विधिक सेवा प्राधिकारी भूमिका सीमित थी, पर अब समय आ गया है कि हम अपनी सीमाओं का विस्तार करें. उन क्षेत्रों में भी जायें, जहां सरकार नहीं पहुंच पायी है.

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