मुंबई. कंपनियों के लिए स्वेच्छा से सूचीबद्धता समाप्त करने को आसान बनाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने नये नियम अधिसूचित किये हैं. इससे प्रक्रिया पूरी करने में लगनेवाला समय कम होगा और मामला-दर-मामला आधार पर छूट मिलेगी. सूचीबद्धता समाप्त करने के संबंध में जो बदलाव किये गये हैं, उसका मकसद मौजूदा नियामकीय मसौदे को ज्यादा प्रभावी बनाना है. सूचीबद्धता समाप्त करने की प्रक्रिया 137 कैलेंडर दिवस (करीब 117 कार्य दिवस) से कम कर 76 कार्य दिवस कर दिया गया है. ऐसे में प्रक्रिया पूरी करने में कम समय लगेगा. फिलहाल इसमें एक साल से अधिक समय लगता हैै. अन्य बातों के अलावा सूचीबद्धता समाप्त करने की सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए शेयर बाजारों को पांच कार्य दिवस दिया जायेगा.
सेबी : सूचीबद्धता समाप्त करने के नियम अधिसूचित
मुंबई. कंपनियों के लिए स्वेच्छा से सूचीबद्धता समाप्त करने को आसान बनाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने नये नियम अधिसूचित किये हैं. इससे प्रक्रिया पूरी करने में लगनेवाला समय कम होगा और मामला-दर-मामला आधार पर छूट मिलेगी. सूचीबद्धता समाप्त करने के संबंध में जो बदलाव किये गये हैं, उसका मकसद मौजूदा नियामकीय मसौदे […]
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