ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लेनेवालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई
रांची : रांची नगर निगम से नक्शा पास करा कर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले भवनों को अब रांची नगर निगम सील करेगा. नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. जारी आदेश में आयुक्त ने कहा है कि निगम से नक्शा पास करा कर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले भवनों को अवैध माना जायेगा.
ज्ञात हो कि नगर आयुक्त के आदेश के पूर्व भी नगर निगम द्वारा बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वाले भवनों पर कार्रवाई की बात कही गयी थी, परंतु अब तक किसी भवन पर कार्रवाई नहीं हुई है.
आर्किटेक्ट और इंजीनियर भी माने जायेंगे जिम्मेवार
नगर निगम से नक्शा स्वीकृत करा कर भवन का निर्माण करने वाले भवन मालिकों द्वारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिये जाने पर नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट व इंजीनियर भी जिम्मेवार होंगे. अगर आर्किटेक्ट-इंजीनियर ने निगम से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो भविष्य में उस आर्किटेक्ट द्वारा जमा किये गये किसी भी नक्शे को नगर निगम स्वीकृति नहीं देगा. जरूरत पड़ने पर आर्किटेक्ट-इंजीनियर के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए भी जरूरी कदम उठाया जायेगा.
30 को आर्किटेक्टों के साथ बैठक करेंगे आयुक्त
नगर आयुक्त 30 मार्च को राजधानी के सभी आर्किटेक्टों के साथ बैठक करेंगे. बैठक में आर्किटेक्टों से शहर में हो रहे अवैध निर्माण व उन पर अंकुश लगाने के उपायों पर चर्चा की जायेगी.