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भानु प्रताप के ओएसडी का सरेंडर, जेल गये
पूर्व मंत्री को लाभ पहुंचाने का आरोप रांची : पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही के ओएसडी उमाशंकर मालवीय ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में विशेष न्यायाधीश सत्य प्रकाश की अदालत में सोमवार को सरेंडर कर दिया. उमाशंकर को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका […]
पूर्व मंत्री को लाभ पहुंचाने का आरोप
रांची : पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही के ओएसडी उमाशंकर मालवीय ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में विशेष न्यायाधीश सत्य प्रकाश की अदालत में सोमवार को सरेंडर कर दिया. उमाशंकर को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसी मामले में पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही भी सात फरवरी से जेल में हैं.
क्या है आरोप : उमाशंकर मालवीय पर प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने मनी लाउंड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री को मदद पहुंचाने का आरोप लगाया है. इसमें कहा गया है कि उमाशंकर ने 25 लाख रुपये की ‘ काली कमाई ’ को दान के नाम पर देहाती स्थापना ट्रस्ट को मिला हुआ दिखाया. ओएसडी ने इसके लिए दान दाताओं की सूची तैयार कर पैन कार्ड भी बनवाया.
पूर्व मंत्री के ट्रस्ट में जिन लोगों को दान करनेवाला बताया गया था, उन्होंने दान करने से पहले कभी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था. जांच में पाया गया कि इन दानदाताओं की अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. यह ट्रस्ट पूर्व मंत्री और उनके पारिवारिक सदस्यों की ओर से संचालित है.
दायर की जमानत याचिका
इडी की ओर से 25 मार्च 2014 को दायर आरोप पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सम्मन जारी किया था. अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण उमाशंकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर के बाद उमाशंकर मालवीय की ओर से अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की गयी है, जिस पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी.
इन्हें तलाश रहा इडी
मनी लाउंड्रिंग मामले में इडी पूर्व मंत्री की बहन संतोषी देवी, भांजा प्रशांत सिंह और दिल्ली के अजय सिंह नामक मित्र की तलाश कर रहा है. इनके खिलाफ वारंट जारी है.
भानु की जमानत याचिका पर सुनवाई
रांची. हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में सोमवार को प्रवर्तन मामलों के आरोपी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान इडी द्वारा जवाब देने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की.
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