22 लौह अयस्क खदानों के लीज नवीकरण पर संशय

इन खदानों ने किया एमसी रूल 1960 के नियमों का उल्लंघन रांची : प. सिंहभूम जिले में 22 लौह अयस्क खदान के ट्रेडर्स लाइसेंस धारियों के लीज नवीकरण पर संशय है. खान विभाग की सूत्रों की मानें तो इन सभी खदानों में एमसी रूल 1960 के नियमों का उल्लंघन पाया गया है. जिला खनन पदाधिकारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 10, 2015 5:41 AM
इन खदानों ने किया एमसी रूल 1960 के नियमों का उल्लंघन
रांची : प. सिंहभूम जिले में 22 लौह अयस्क खदान के ट्रेडर्स लाइसेंस धारियों के लीज नवीकरण पर संशय है. खान विभाग की सूत्रों की मानें तो इन सभी खदानों में एमसी रूल 1960 के नियमों का उल्लंघन पाया गया है. जिला खनन पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट खान विभाग को भेज दी है.
खान विभाग द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश 2015 की धारा 8(ए)(6) के तहत पट्टेधारियों के बाबत नियम एवं शर्तो के उल्लंघन के बाबत जानकारी मांगी गयी थी. कहा गया था कि इसके बाद ही लीज नवीकरण पर विचार किया जा सकता है. नये अध्यादेश के तहत लीज नवीकरण के लिए 31 मार्च 2020 तक अवधि विस्तार देना था. पर उल्लंघन की वजह से अब अवधि विस्तार पर संशय है.
खनन पट्टा रद्द हो सकता है : खान विभाग द्वारा इन कंपनियों के खनन पट्टा की लीज रद्द करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. नये खनन अध्यादेश के बाद विभाग इस दिशा में काम कर रहा है. यही वजह से ट्रेडर्स लाइसेंस धारियों की लीज का नवीकरण नहीं हो सका है.
खान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इन 22 पट्टेधारियों में कोई भी ऐसा नहीं है जिनकी फैक्टरी चल रही है. ये सभी लौह अयस्क को बाजार में बेचते हैं और इनके खिलाफ उल्लंघन का मामला भी पाया गया है. विभाग लीज नवीकरण नहीं करेगा तो स्वत: ही लीज का आवंटन रद्द हो जायेगा. केंद्र सरकार से नीलामी का अनुरोध किया जा सकता है.

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