एसडीओ ने दिया घर ध्वस्त करने का आदेश

लातेहार: लातेहार एसडीओ अबु इमरान ने सीओ की अदालत में विचाराधीन भूमि सीमांकन वाद (संख्या 13/2013-14) के उल्लंघन मामले में लोचन साव का मकान 29 अगस्त तक ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया. उन्होंने सदर थाना प्रभारी को आदेश दिया था. इससे पुलिस असमंजस में पड़ गयी. उन्होंने अपने उच्चधिकारियों से संपर्क किया. फिर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 30, 2013 6:13 AM

लातेहार: लातेहार एसडीओ अबु इमरान ने सीओ की अदालत में विचाराधीन भूमि सीमांकन वाद (संख्या 13/2013-14) के उल्लंघन मामले में लोचन साव का मकान 29 अगस्त तक ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया. उन्होंने सदर थाना प्रभारी को आदेश दिया था.

इससे पुलिस असमंजस में पड़ गयी. उन्होंने अपने उच्चधिकारियों से संपर्क किया. फिर एसडीओ का आदेश नहीं मानते हुए मकान नहीं तोड़ा गया.

क्या है मामला : लोचन साव से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का भूमि सीमांकन विवाद चल रहा है. राजेंद्र ने सीओ कोर्ट में आवेदन (वाद संख्या 13/2013-14) दिया था. एसडीओ ने उक्त मामले में नौ जुलाई को लोचन गुप्ता को निर्माण कार्य बंद करने का आदेश दिया. आदेश के बाद लोचन ने निर्माण कार्य बंद रखा. राजेंद्र ने 26 अगस्त को निर्माण कार्य जारी होने व आदेश के उल्लंघन की शिकायत की. इस पर एसडीओ ने ज्ञापांक 289 (गो) दिनांक 27.08.13 के माध्यम से लोचन साव समेत उनके परिवार के सभी सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज करने व घर ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया.

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