पुलिस धोखाधड़ी की धारा (420) के अंतर्गत दर्ज करेगी मामला

धारा-420 के अंतर्गत सात साल सजा का है प्रावधान धोखाधड़ी की धारा 420 के अंतर्गत जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजती है. तब संबंधित व्यक्ति पर न्यायालय में आरोप साबित हो जाने पर सात साल कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान है. एसएसपी के आदेश में सिर्फ पुलिस और प्रेस का जिक्र […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 19, 2015 6:08 AM
धारा-420 के अंतर्गत सात साल सजा का है प्रावधान
धोखाधड़ी की धारा 420 के अंतर्गत जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजती है. तब संबंधित व्यक्ति पर न्यायालय में आरोप साबित हो जाने पर सात साल कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान है.
एसएसपी के आदेश में सिर्फ पुलिस और प्रेस का जिक्र
एसएसपी ने अपने आदेश में सिर्फ पुलिस और प्रेस का जिक्र किया है. दूसरे संस्थान या संगठन, राजनीतिक पार्टी के लोग जो नंबर प्लेट पर अपने संगठन या पार्टी का नाम लिख कर चलते हैं.
या जो लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं. उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी. इस बात का उल्लेख एसएसपी ने अपने आदेश में नहीं किया है.
जो सही मायने में पुलिस या पत्रकार हैं. वे भी अपनी बाइक या कार के नंबर प्लेट पर पुलिस या प्रेस लिख कर वाहन नहीं चला सकते हैं. ऐसा करने वालों पर एमवीआइ एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी. लेकिन जो लोग पुलिस या पत्रकार नहीं है और नंबर प्लेट पर पुलिस या प्रेस लिख कर वाहन चलाते हैं. उन पर एमवीआइ एक्ट के साथ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जायेगा.
प्रभात कुमार, एसएसपी, रांची

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