रांची : पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही की ओर से दायर औपबंधिक (प्रोविजनल) जमानत याचिका की सुनवाई गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की अदालत में हुई. इडी के विशेष न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
भानु प्रताप शाही की ओर से दायर याचिका में 15 दिनों के लिए जमानत देने का आग्रह किया गया है. कहा गया कि उनके भांजे की शादी आठ मई को होनेवाली है. वे इकलौते मामा हैं, इसलिए उन्हें शादी में शामिल होने के लिए 15 दिनों के लिए जमानत प्रदान किया जाये. इधर, इडी के वकील ने इसका विरोध किया.