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महीने भर में होगा एफआइआइ कर दावों का निपटान

नयी दिल्ली. विदेशी संस्थागत निवेशकों से संबद्ध विवादास्पद कर मुद्दे के त्वरित निपटान के इरादे से सीबीडीटी ने शुक्रवार को कहा कि दोहरा कर बचाव संधि (डीटीएए) के दायरे में आनेवाले सभी दावों का निपटान आवेदन देने की तिथि से एक महीने के भीतर किया जायेगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि यह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 24, 2015 7:03 PM

नयी दिल्ली. विदेशी संस्थागत निवेशकों से संबद्ध विवादास्पद कर मुद्दे के त्वरित निपटान के इरादे से सीबीडीटी ने शुक्रवार को कहा कि दोहरा कर बचाव संधि (डीटीएए) के दायरे में आनेवाले सभी दावों का निपटान आवेदन देने की तिथि से एक महीने के भीतर किया जायेगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि यह निर्णय किया गया है कि संबंधित डीटीएए के प्रावधानों के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों के सभी मामलों के संदर्भ में फैसला दावा आवेदन देने की तिथि से एक महीने के भीतर किया जायेगा. शीर्ष कर अधिकारियों को भेजे परिपत्र में सीबीडीटी ने निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है, क्योंकि ऐसे मामलों की संख्या सीमित है. ऐसे मामलों का निपटान शीघ्रता से होना चाहिए. लोकसभा में शुक्रवार को दी गयी सूचना के अनुसार, आयकर विभाग ने न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के रूप में कुल 608.83 करोड़ रुपये के बकाये के भुगतान के लिए 68 मामलों में एफआइआइ को नोटिस भेजा है. अथॉर्टी ऑफ एडवांस रूलिंग्स (एएआर) के निर्णय के मद्देनजर कर विभाग ने नोटिस देकर कहा है कि पिछले तीन साल में उसे पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत मैट देना होगा, जिस पर कर नहीं लगा है.

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