20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

लेटेस्ट वीडियो

भोपाल के नवाब की संपत्ति जब्त करने के आदेश पर रोक

Advertisement

सैफ अली खान की याचिका पर रक्षा मंत्रालय सहित अन्य को नोटिसजबलपुर. मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्ति जब्त करने के संबंध में कस्टोडियन ऑफ एनेमी, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया मुंबई के आदेश पर कल रोक लगा दी. जस्टिस वंदना कासरेकर की एकल पीठ ने भोपाल नवाब के वारिस एवं फिल्म अभिनेता […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

Advertisement

सैफ अली खान की याचिका पर रक्षा मंत्रालय सहित अन्य को नोटिसजबलपुर. मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्ति जब्त करने के संबंध में कस्टोडियन ऑफ एनेमी, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया मुंबई के आदेश पर कल रोक लगा दी. जस्टिस वंदना कासरेकर की एकल पीठ ने भोपाल नवाब के वारिस एवं फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की ओर से दायर याचिका पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय सहित अन्य को नोटिस जारी किये हैं. इन सभी को चार सप्ताह के भीतर जवाब देना है. एकलपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई जून के तीसरे सप्ताह में नियत की है. याचिकाकर्ता के वकील राजेश पंचोली ने बताया कि सैफ अली खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वह भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान के वारिस होने के साथ-साथ उनकी संपत्तियों के हकदार भी हैं. आवेदक के अनुसार मुंबई में पदस्थ कस्टोडियन ऑफ एनेमी, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के पद पर पदस्थ उत्पल चक्रवर्ती ने शत्रु संपत्ति कानून, 1968 के तहत 25 फरवरी 2015 को आदेश पारित किया था, जिसमें कस्टोडियन ने सैफ अली खान और उनके परिवार द्वारा संभाली जा रही मरहूम नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का निर्देश मध्यप्रदेश के राजस्व सचिव को दिया था. सैफ अली ने इस आदेश की वैधानिकता को चुनौती दी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement

अन्य खबरें

Advertisement
Advertisement
ऐप पर पढें