मसरत आलम की जमानत याचिका खारिज

श्रीनगर. बड़गाम में एक स्थानीय अदालत ने हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी नेता मसरत आलम भट की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी. हुर्रियत नेता के वकील शबीर अहमद भट ने कहा कि अदालज ने मसरत की जमानत याचिका खारिज कर दी. जमानत की याचिका किस आधार पर खारिज की गयी है, उसके बारे में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 25, 2015 6:03 PM

श्रीनगर. बड़गाम में एक स्थानीय अदालत ने हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी नेता मसरत आलम भट की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी. हुर्रियत नेता के वकील शबीर अहमद भट ने कहा कि अदालज ने मसरत की जमानत याचिका खारिज कर दी. जमानत की याचिका किस आधार पर खारिज की गयी है, उसके बारे में जानकारी आदेश की विस्तृत प्रति प्राप्त होने के बाद पता चलेगी. 45 वर्षीय अलगाववादी नेता को पिछले सप्ताह देशद्रोह और देश के खिलाफ युद्ध छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उस पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत भी गुरुवार को मुकदमा दर्ज किया गया था. उसे जम्मू के कोटभलवाल जेल में स्थानांतरित किया गया था.

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