धनबाद प्रदूषण मामले में केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश

मामला धनबाद शहर में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को धनबाद शहर में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 27, 2015 8:03 PM

मामला धनबाद शहर में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को धनबाद शहर में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा गया. खंडपीठ ने पूछा कि निरसा के खुली खदानों से फ्लाई एश मैथन डैम में जा रहा है, क्या वह कानूनी रूप से उचित है अथवा नहीं. इस मामले में क्या कदम उठाये गये है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस (आइएसएम) ने धनबाद शहर में बढ़ते प्रदूषण पर सर्वे किया था. रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदूषण के बढ़ने से महिलाओं में 367 प्रतिशत व पुरुषों में 16 प्रतिशत कैंसर होने की संभावना बढ़ गयी है. प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठाने की भी सलाह दी गयी है. गौरतलब है कि प्रार्थी विशाल कुमार ने जनहित याचिका दायर की है. धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया है.

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