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सभी लाभुकों को जोड़ने का निर्देश

राज्य सरकार से जवाब मांगारांची : हाइकोर्ट में सोमवार को विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मजदूरों के कल्याण के लिए निर्माण लागत का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 27, 2015 9:03 PM

राज्य सरकार से जवाब मांगारांची : हाइकोर्ट में सोमवार को विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मजदूरों के कल्याण के लिए निर्माण लागत का एक प्रतिशत सेस राशि वसूलने की योजना अच्छी है. राज्य सरकार निर्माण कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों को इस योजना का लाभ दिलाये. उन्हें रजिस्टर करे. सरकारी अधिवक्ता राजेश शंकर ने सरकार की ओर से पक्ष रखा. गौरतलब है कि प्रार्थी भीष्म सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निर्माण कार्यों से वसूले जा रहे एक प्रतिशत सेस का लाभ मजदूरों को नहीं मिल रहा है. इस बाबत सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया गया है.

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