राज्य सरकार ने हाइकोर्ट को दी जानकारीजनहित याचिका निष्पादितरांची : हाइकोर्ट में सोमवार को ई-राशन कार्ड को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब पर संतोष प्रकट करते हुए याचिका निष्पादित कर दिया. राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता राजेश शंकर ने शपथ पत्र दायर कर खंडपीठ को बताया कि पूर्व में योजना के तहत लोगों को राशन दी जाती थी, अब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया है. इस अधिनियम के तहत डाटा बेस तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है. इस संबंध में सभी उपायुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जा चुका है. 30 जून तक ई-राशन कार्ड तैयार हो जायेगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुलाई माह से लोगों को सीधा लाभ मिलने लगेगा. गौरतलब है कि प्रार्थी रंजीत सिंह परमार ने जनहित याचिका दायर की थी.
झारखंड में जुलाई से मिलेगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ
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