भानु की औपबंधिक जमानत याचिका खारिज

रांची : इडी के विशेष न्यायाधीश सत्यप्रकाश की अदालत में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी. भानु प्रताप शाही सात करोड़ 97 लाख रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी हैं. उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए एक से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 28, 2015 7:04 PM

रांची : इडी के विशेष न्यायाधीश सत्यप्रकाश की अदालत में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी. भानु प्रताप शाही सात करोड़ 97 लाख रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी हैं. उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए एक से 15 मई तक औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया था. उनके भांजे की शादी आठ मई को होगी.

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