चिटफंड कंपनियों के मामले में नोटिस का निर्देश
रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को चिटफंड कंपनियों द्वारा जमा करोड़ों रुपये हड़पने को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मई की […]
रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को चिटफंड कंपनियों द्वारा जमा करोड़ों रुपये हड़पने को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.
मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मई की तिथि निर्धारित की. खंडपीठ ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआइ, आयकर, सेबी, आरबीआइ, प्रवर्तन निदेशालय (इडी) सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा गया.
प्रार्थी की ओर से बताया गया कि जादुगोड़ा क्षेत्र में कमल सिंह ने यूसीआइएलकर्मियों व अन्य लोगों द्वारा जमा कराये गये लगभग 1800 करोड़ रुपये हड़प लिया है. ऐसे दर्जनों चिटफंड कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिया है. गौरतलब है कि प्रार्थी संजय लकड़ा एवं अन्य की ओर से अलग-अलग जनहित याचिका दायर कर पूरे मामले की जांच कराने का आग्रह किया है.