नयी दिल्ली. दिल्ली की एक कोर्ट ने पेट्रोलियम मंत्रालय से दस्तावेज लीक मामले के आरोपी जुबिलेंट एनर्जी के अधिकारी सुभाष चंद्रा को गुरुवार को सशर्त जमानत दे दी. इस मामले में चंद्रा के अलावा 12 अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है. कोर्ट ने उन्हें दो लाख रुपये का निजी मुचलका भरने तथा इतनी ही राशि का जमानती देने का निर्देश दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कपूर ने चंद्रा को जमानत देते हुए कई शर्तें लगायीं, जिसमें कहा गया है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहांे को प्रभावित नहीं करें. इस मामले के 13 आरोपियों में जमानत पानेवाले वह पहले व्यक्ति हैं.
पेट्रो गेट : जुबिलेंट एनर्जी के सुभाष चंद्रा को जमानत
नयी दिल्ली. दिल्ली की एक कोर्ट ने पेट्रोलियम मंत्रालय से दस्तावेज लीक मामले के आरोपी जुबिलेंट एनर्जी के अधिकारी सुभाष चंद्रा को गुरुवार को सशर्त जमानत दे दी. इस मामले में चंद्रा के अलावा 12 अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है. कोर्ट ने उन्हें दो लाख रुपये का निजी मुचलका भरने तथा […]
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