गबन के तीन आरोपियों को तीन वर्ष की सजा

रांची : न्यायिक दंडाधिकारी दीपक बरनवाल की अदालत ने इलाहाबाद बैंक, हरमू शाखा के तीन अधिकारियों को गबन के मामले में तीन-तीन साल की जेल एवं 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जिन अधिकारियों को सजा सुनायी गयी, उनमें इलाहाबाद बैंक हरमू […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 30, 2015 9:03 PM

रांची : न्यायिक दंडाधिकारी दीपक बरनवाल की अदालत ने इलाहाबाद बैंक, हरमू शाखा के तीन अधिकारियों को गबन के मामले में तीन-तीन साल की जेल एवं 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जिन अधिकारियों को सजा सुनायी गयी, उनमें इलाहाबाद बैंक हरमू शाखा के तत्कालीन चीफ मैनेजर सरोजा शरण, जय जोन मिंज व शिव प्रसाद सिन्हा शामिल हैं. यह मामला एक करोड़ 33 एक हजार रुपये की राशि गबन करने का है. इस मामले में तीन अन्य आरोपियों लाल रवींद्र नाथ शाहदेव, अंबिका प्रसाद सिन्हा व अशोक चंद्र देवघरिया को पूर्व में ही सजा सुनायी जा चुकी है.

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