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निलय एजुकेशनल ट्रस्ट का मामला न्यायालय में

उच्च न्यायालय में सुनवाई की तिथि 20 मई निर्धारित रांची : एआइसीटीइ द्वारा निलय एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीटय़ूशन की मान्यता समाप्त करने से संबंधित मामले को संस्थान द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है. झारखंड उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई की तिथि 20 मई को निर्धारित की गयी है. संस्थान […]

उच्च न्यायालय में सुनवाई की तिथि 20 मई निर्धारित
रांची : एआइसीटीइ द्वारा निलय एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीटय़ूशन की मान्यता समाप्त करने से संबंधित मामले को संस्थान द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है. झारखंड उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई की तिथि 20 मई को निर्धारित की गयी है.
संस्थान के अध्यक्ष भीम मुंडा ने कहा है कि इस तरह का मामला विचाराधीन है, ऐसे में एआइसीटीइ द्वारा जानबूझ कर फैसला दिया जाना सही नहीं है.
उन्होंने कहा है कि संस्था द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पूर्व के मामलों में एक पक्षीय राय देना कानून के विपरीत है. एआइसीटीइ को हुडको के कर्ज से संबंधित मामले में एआइसीटीइ के प्रभारी अध्यक्ष को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है. एआइसीटीइ द्वारा इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट के नियम के विरुद्ध है.

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