जेपीएससी के एकमात्र सदस्य भी हुए रिटायर

संजीव सिंह रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में एक मात्र बचे सदस्य डॉ जेएल उरांव का कार्यकाल भी चार मई 2015 को समाप्त हो गया. डॉ उरांव के हटने के बाद आयोग फिलहाल सदस्य विहीन हो गया है. एक मात्र अध्यक्ष डीके श्रीवास्तव हैं. इससे पूर्व 24 फरवरी 2015 को सदस्य डॉ परवेज […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 5, 2015 6:43 AM
संजीव सिंह
रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में एक मात्र बचे सदस्य डॉ जेएल उरांव का कार्यकाल भी चार मई 2015 को समाप्त हो गया. डॉ उरांव के हटने के बाद आयोग फिलहाल सदस्य विहीन हो गया है.
एक मात्र अध्यक्ष डीके श्रीवास्तव हैं. इससे पूर्व 24 फरवरी 2015 को सदस्य डॉ परवेज हसन का कार्यकाल समाप्त हो गया था. सदस्य के नहीं रहने से आयोग के महत्वपूर्ण कार्य फंस गये हैं. राज्य में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए लिये जानेवाला साक्षात्कार फंस गया है. सदस्य के नहीं रहने से नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की तिथि तय नहीं हो पा रही है, जबकि बैकलॉग में 71 डॉक्टरों के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए 173 आवेदन मिले हैं.
556 पदों के लिए मिले आवेदन की स्क्रूटनी की जा रही है. दूसरी ओर 272 पदों पर नियुक्ति के लिए 25 मई 2015 से पांचवीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा होने वाली है. आयोग के सचिव ने कार्मिक व प्रशासनिक विभाग को तीन माह पहले ही पत्र भेज कर आगाह किया था कि आयोग में चार मई 2015 से एक भी सदस्य नहीं रहेंगे. इससे आयोग को नीतिगत निर्णय लेने में दिक्कतें होंगी.
आयोग में आठ से घटाकर चार पद स्वीकृत
झारखंड लोक सेवा गठन के समय सदस्यों के लिए आठ पद स्वीकृत किये गये थे. कभी भी सभी पद नहीं भरे गये.वर्तमान में पदों की संख्या घटा कर चार कर दी गयी है. आयोग में अब तक डॉ दिलीप प्रसाद, डॉ गोपाल प्रसाद सिंह, डॉ शांति देवी, डॉ परवेज हसन, आलोक कुमार सेन गुप्ता, डॉ जेएल उरांव, आरसी कैथल, जीएस बुजिर्या व विलफ्रेड लकड़ा सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं. वर्ष 2011 से आयोग में मात्र दो ही सदस्य, डॉ परवेज हसन व डॉ जे एल उरांव कार्यरत रहे.
सरकारी अनुशंसा पर राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जाता है. इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही राज्य सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाती है.

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