हाइकोर्ट ने खारिज की प्राथमिकी

व्यापमं घोटाला : मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राहतजबलपुर. मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने राज्यपाल राम नरेश यादव को पद पर रहने की वजह से प्राप्त छूट के आधार पर मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (व्यापमं) घोटाले के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी मंगलवार को खारिज कर दी. लेकिन, हाइकोर्ट ने पुलिस को यादव के राज्यपाल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 5, 2015 8:04 PM

व्यापमं घोटाला : मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राहतजबलपुर. मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने राज्यपाल राम नरेश यादव को पद पर रहने की वजह से प्राप्त छूट के आधार पर मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (व्यापमं) घोटाले के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी मंगलवार को खारिज कर दी. लेकिन, हाइकोर्ट ने पुलिस को यादव के राज्यपाल के पद से हटने के बाद कानून के अनुसार, आगे कार्यवाही करने की छूट भी दे दी है. हाइकोर्ट ने कहा कि जहां तक किसी राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान प्राप्त छूट और विशेषाधिकार का सवाल है, तो हम अकेले इसी आधार पर राज्यपाल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज कर रहे हैं. लेकिन, हम पुलिस को यह छूट प्रदान करते हैं कि याचिकाकर्ता के राज्यपाल पद से हटने के बाद वह कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही कर सकती है. मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति रोहित आर्य की खंडपीठ नेे पुलिस को, यदि जरूरी हो तो, 86 वर्षीय राज्यपाल का बयान रिकॉर्ड करने की छूट दी, लेकिन साथ ही उससे कहा कि ऐसा करते समय सभी सावधानी और एहतियात बरतनी चाहिए, ताकि राज्यपाल के पद की गरिमा किसी भी तरह से कम ना हो. खंडपीठ ने कहा कि जांच के सिलसिले में राज्यपाल यादव का बयान दर्ज किया सकता है, क्योंकि संविधान इस पर रोक नहीं लगाता है.

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