रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में बुधवार को अवमानना मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा निदेशक डॉ डीएन ओझा उपस्थित हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि प्रार्थी के एरियर भुगतान के लिए राशि का प्रावधान कर दिया गया है. राशि रांची विश्वविद्यालय को भेज दी गयी है. उन्होंने राशि भेजने संबंधी कागजात भी प्रस्तुत किये. विश्वविद्यालय की ओर से दिये गये तथ्य सही नहीं हैं. इस पर विश्वविद्यालय की ओर से प्रार्थी को अविलंब भुगतान कर देने की बात कही गयी. गौरतलब है कि प्रार्थी चंद्र मौलेश्वर सिंह ने अवमानना याचिका दायर की थी.
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उच्च शिक्षा निदेशक हाइकोर्ट में हाजिर हुए
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में बुधवार को अवमानना मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा निदेशक डॉ डीएन ओझा उपस्थित हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि प्रार्थी के एरियर भुगतान के लिए राशि का प्रावधान कर दिया गया है. राशि रांची विश्वविद्यालय को भेज […]

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