नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार

फोटो 1खूंटी. शिक्षा के महत्व को देखते हुए वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया. देश के सभी राज्यों में एक अप्रैल 2010 से नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 को लागू किया गया है.नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम : नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 7, 2015 5:03 PM

फोटो 1खूंटी. शिक्षा के महत्व को देखते हुए वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया. देश के सभी राज्यों में एक अप्रैल 2010 से नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 को लागू किया गया है.नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम : नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत एक अप्रैल 2010 से छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है. अधिनियम स्कूलों में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के अनुपात को सुधारने की पहल करता है. कानून में प्रावधान है कि एक शिक्षक पर 40 से अधिक विद्यार्थी नहीं रहेंगे. अधिनियम के तहत सभी सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय, क्लास रूम, खेल का मैदान व अन्य जरूरत की चीजें मुहैया करानी है. कोई भी विद्यार्थी स्कूल में बगैर जन्म प्रमाण पत्र या टीसी के नामांकन ले सकता है. निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें गरीब बच्चों के लिए होगी.

Next Article

Exit mobile version